दिल्ली दंगा: आईबी अफ़सर अंकित शर्मा की हत्या में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी
साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे के दौरान बहुचर्चित आईबी कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फ़ैसला सुनाया है.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार दिया है जबकि छह अन्य अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.
एडीशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाया.
कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा नाज़िम, काशिम, अनस, जावेद को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया.
फ़ैसले के बाद अधिवक्ता अब्दुल ग़फ़्फ़ार ने कहा, "11 अभियुक्तों में से मैं चार अभियुक्तों की पैरवी कर रहा था. इनमें से मेरे दो मुवक्किल बरी हो गए हैं, जबकि दो को हत्या, अपहरण और दंगा करने का दोषी ठहराया है."
बता दें कि दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाक़े में 2020 में फ़रवरी के आख़िरी सप्ताह में दंगे हुए थे, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52 लोगों की मौत हुई थी.
मरने वालों में गुप्तचर एजेंसी आईबी के एक कर्मचारी अंकित शर्मा भी थे.