मोहम्मद ज़ुबैर ने पुलिस हिरासत के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

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ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर ने चार दिनों की पुलिस रिमांड के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी.
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धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नफ़रत फैलाने के आरोप में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को गिरफ़्तार किया था.
उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए ओर 295ए के (जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से समुदायों के बीच सद्भाव भंग करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने और विद्वेषपूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या करने की कोशिश) के तहत गिरफ़्तार किया गया है.
दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा था कि ट्विटर हैंडल पर मिली एक शिकायत के बाद मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया था. शिकायत के अनुसार, मोहम्मद ज़ुबैर ने कथित तौर पर जानबूझकर एक धर्म के अपमान के इरादे से तस्वीर पोस्ट की थी.
इस तरह के ट्वीट को सोशल मीडिया पर अन्य लोग आगे शेयर करने लगे जिससे सद्भाव बिगड़ने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी. जुबैर के ख़िलाफ शिकायत 2018 के ट्वीट से संबंधित है, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी.
















