You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
हैदराबाद एनकाउंटर: अभियुक्तों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम होगा
- Author, दीप्ति बथिनी
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता
- प्रकाशित
शनिवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद गैंगरेप के इन चारों अभियुक्तों के शवों को उनके परिवार वालों को सौंपने को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने शवों का 23 दिसंबर को दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया.
27 नवंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के गैंगरेप और हत्या के कथित अभियुक्तों को 6 दिसंबर की सुबह पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था.
इन चारों अभियुक्त के शवों को बीते कुछ दिनों से हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षित रखा गया है.
इस दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ?
कोर्ट में गांधी अस्पताल के अधीक्षक श्रवण मौजूद थे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि शवों को फ्रीज़र में सुरक्षित रखा गया है.
हालांकि शव 50 फ़ीसदी ख़राब हो गए हैं और अगले 7-10 दिनों में पूरी तरह सड़ जाएंगे.
हाई कोर्ट ने उनसे सवाल किए कि क्या देश के किसी अन्य अस्पताल में उन शवों को नष्ट होने से रोकने का प्रबंध है, इस पर अस्पताल अधीक्षक ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.
एडवोकेट जनरल (एजी) ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कोई जनहित याचिका दायर नहीं की है. अगर पोस्टमॉर्टम दोबारा करना ज़रूरी है तो इसे तेलंगाना के फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए."
एजी ने कोर्ट को बताया कि जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है.
दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग
एमिकस क्यूरी (कोर्ट के सहयोगी) प्रकाश रेड्डी ने कहा, "याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को लिखे एक पत्र में दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग की है. लिहाजा एक अलग जनहित याचिका की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि एजी तर्क दे रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 'महत्वपूर्ण साक्ष्य' को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है.
कोर्ट दोबारा पोस्टमॉर्टम का आदेश दे सकता है.
प्रकाश रेड्डी ने कहा कि अगर किसी स्वतंत्र संस्था को दोबारा पोस्टमॉर्टम करने को दिया जाता है तो इसकी प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता होगी.
उन्होंने कहा कि अस्पताल अधीक्षक ने शवों की स्थिति के बारे में बताया है कि ये अगले 10 दिनों में पूरी तरह सड़ जाएंगे, ऐसे में शवों को उनके परिजनों को जल्द ही सौंप देना अच्छा रहेगा.
इसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने 23 तारीख़ की शाम 5 बजे तक इन शवों के दोबारा पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया.
मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमॉर्टम
पोस्टमॉर्टम का वीडियो बनाया जाएगा. साक्ष्यों को सीलबंद कवर में रखा जाएगा.
साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शवों की स्थिति के मामले में उसने गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर श्रवण की दी गई सूचना को ध्यान में रखा है. यह पोस्टमॉर्टम मेडिकल बोर्ड ऑफ़ इंडिया करेगा.
पोस्टमॉर्टम के बाद इन शवों को पुलिस की देखरेख में उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
ये भी पढ़ें:
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूबपर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)