'घूस के मामलों में विधायकों, सांसदों को क़ानूनी सरंक्षण नहीं'- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पीएम मोदी क्या बोले?

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सांसदों और विधायकों को घूस के मामलों में कोई क़ानूनी सरंक्षण ना दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''स्वागतम. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महान फ़ैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और इससे व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ेगा.''
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सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में सोमवार को फ़ैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार के तहत किसी तरह का कोई क़ानूनी सरंक्षण हासिल नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फ़ैसले को पलट दिया है.
तब पांच जजों की बेंच ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.







