लॉ कमीशन सहमति से यौन संबंध कायम करने की उम्र घटाने के पक्ष में नहीं

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लॉ कमीशन पॉक्सो एक्ट के तहत आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने के पक्ष में नहीं है.
सरकार को सौंपी अपनी 283वीं रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि आपसी सहमति की उम्र को 18 से घटा कर 16 करने के नतीजे सही नहीं होंगे.
लॉ कमीशन ने कहा है कि इससे वयस्कों का नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना आसान हो जाएगा भले ही नाबालिग की इसमें सहमति हो.
इसका असर बाल विवाह और बच्चों की तस्करी के ख़िलाफ़ चल रहे अभियान पर भी पड़ेगा. साथ ही इससे जांच एजेंसियों के लिए बाल यौन अपराध में अभियुक्तों के ख़िलाफ़ जांच और कठिन हो जाएगी.
भारत में फिलहाल आपसी सहमति से यौन संबंध कायम करने की उम्र 18 साल है.
आयोग का कहना है कि ऐसे दौर में जब बच्चों के ख़िलाफ़ साइबर स्पेस में यौन अपराध और फुसलाकर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं तो सहमति से यौन संबंध कायम करने की उम्र घटाने के बेहद घातक परिणाम हो सकते हैं.



