फिल्म आदिपुरुष पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

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दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष पर रोक की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 30 जून को होगी. यह याचिका हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लगाई है. याचिका में हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने की बात कही गई है.
जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने याचिकाकर्ता से पूछा कि जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो आप उस पर रोक लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं?
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याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि ट्रेलर और टीजर रिलीज होने पर निर्देशक और निर्माता ने विवादित हिस्सों को हटाने का वादा किया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया.
उन्होंने कहा कि फिल्म भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही है क्योंकि नेपाल पहले ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा चुका है.
बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़, हिंदू सेना ने कोर्ट से फिल्म मेकर्स को विवादित दृश्य हटाने का निर्देश देने की भी मांग की है.
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16 जून को रिलीज के बाद से ही फिल्म आदिपुरुष विवादों में बनी हुई है. कुछ हिंदू संगठनों ने फिल्म में भगवान हनुमान के डायलॉग समेत कई दृश्यों पर सवाल उठाए हैं और कहा कि धार्मिक चरित्रों से टपोरी जैसी भाषा बुलवाई गई है.
हालांकि विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने कहा है कि लोगों से नाराजगी को देखते हुए कुछ डायलॉग बदलने का फैसला लिया गया है.















