विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च के नियमों पर सरकार ने दिया स्पष्टीकरण

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सरकार ने शुक्रवार को विदेश में डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने पर लगने वाले टैक्स के बारे में स्पष्टीकरण दिया है.
सरकार की ओर से कहा गया है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेश में सात लाख रुपये तक के खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
सरकार ने इस सप्ताह के शुरू में विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च को एलआरएस (लिबरलाइज़्ड रेमिटेन्स स्कीम) फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
एलआरएस के तहत कोई भी भारतीय नागरिक रिज़र्व बैंक की इजाज़त लिए बग़ैर विदेश में सालाना ढाई लाख डॉलर यानी क़रीब दो करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है.
- विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होगा महंगा, देना पड़ेगा 20 फ़ीसदी का टैक्स
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डेबिट कार्ड पहले से ही एलआरएस के दायरे में हैं.
सरकार की ओर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेश में पेमेंट पर 20 फ़ीसदी टीसीएस (स्रोत पर टैक्स संग्रह) के फ़ैसले की काफी आलोचना हो रही है. लोग इसे 'टैक्स टेररिज़्म' बता रहे हैं.
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इन आलोचनाओं के बाद सरकार ने शुक्रवार को देर शाम कहा कि विदेश में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सात लाख रुपये तक के खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

