मध्य प्रदेश: मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेता की जमानत याचिका रद्द
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है.
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया था.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी बुधवार को दिए अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता जो एक पब्लिक लीडर भी हैं, उनके पास देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करने की कोई वजह नहीं थी.
राजा पटेरिया को 13 दिसंबर, 2022 को दमोह स्थित उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
पन्ना ज़िले की निचली अदालत ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने बेल के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में राजा पटेरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए सुने जा सकते हैं, "मोदी को मारने के लिए तैयार रहो... मारने से मतलब उन्हें हराने से है... मोदी चुनाव ख़त्म कर देंगे. मोदी धर्म, जाति और भाषा के नाम पर लोगों को बांट देंगे. दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भविष्य ख़तरे में है. अगर आप संविधान बचाना चाहते हैं तो मोदी को मारने के लिए तैयार रहें. मारने से मतलब उन्हें हराने से है."