IPL 2022: MIvsDC: मुंबई से हारी दिल्ली, आईपीएल के प्लेऑफ़ में पहुंचा बैंगलोर

आखिरी ओवरों में टिम डेविड के सिर्फ 11 गेंदों पर 2 चौके, चार छक्के की मदद से बनाए गए 34 रनों की बदौलत आईपीएल के 69वें मुक़ाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया है.

लाइव कवरेज

कमलेश मठेनी and दिलनवाज़ पाशा

  1. ज्ञानवापी विवाद: 'शिवलिंग' पर टिप्पणी को लेकर डीयू के एक शिक्षक गिरफ़्तार

    एसोसिएट प्रोफ़ेसर रतन लाल

    इमेज स्रोत, Facebook/Ratan Lal

    इमेज कैप्शन, एसोसिएट प्रोफ़ेसर रतन लाल

    दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के शिक्षक रतन लाल को 'शिवलिंग' से जुड़े एक कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ़्तार किया गया है. उन्होंने वाराणासी में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे से जुड़ा पोस्ट किया था.

    50 साल के रतन लाल हिंदू कॉलेज में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं और इतिहास पढ़ाते हैं. उन्होंने मंगलवार को कथित तौर पर 'शिवलिंग' के ढांचे का फोटो पोस्ट किया था और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

    पहले शिक्षक रतन लाल को पूछताछ के लिए तलब किया गया था, बाद में गिरफ़्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक प्रोफ़ेसर के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (धार्मिक भावनाएं भड़काना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके ख़िलाफ़ मंगलवार रात को उत्तर दिल्ली, साइबर पुलिस थाने में एफ़आईआर दर्ज की गई थी.

    छोड़िए X पोस्ट, 1
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 1

    उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करने के बाद धमकियां मिलने की बात भी कही थी.

    शिक्षक की गिरफ़्तारी के बाद स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उत्तरी दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

    रतन लाल के वक़ील महमूद प्राचा का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ झूठा मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के पास आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत गिरफ़्तारी का अधिकार नहीं है.

    छोड़िए X पोस्ट, 2
    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 2

  2. नमस्कार!

    बीबीसी हिंदी के इस लाइव पेज से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया. हम यहाँ आपको दिनभर की सभी बड़ी ख़बरें और लाइव अपडेट्स देते रहेंगे. यह लाइव पेज 24 घंटे उपलब्ध है.

    20 मई के अपडेट्स के लिए आप यहां क्लिककर सकते हैं.