सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की न्यायिक जांच वाली अर्ज़ी

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राम नवमी और हनुमान जयंती के मौकों पर हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता की अगुवाई में जांच कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ख़ारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा, "हमसे ऐसी राहत मत मांगिए, जो अदालत की ओर से नहीं दी जा सकती."
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राम नवमी और हनुमान जयंती के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई हिंसा की जांच देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में आयोग बनाकर कराई जाए.
लाइव लॉ के अनुसार इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव ने पूछा, "आप भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराना चाहते हैं? क्या किसी के पास समय है? आप पता करें और हमें बताएं."
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