दिल्ली में एयर क्वालिटी हुई 'गंभीर', ग्रैप- 4 हुआ लागू
दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी सिवियर (गंभीर) होने के बाद यहाँ ग्रैप-4 (ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान) लागू कर दिया गया है.
सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक़ शनिवार शाम क़रीब 7 बजे दिल्ली की एयर क्वीलिटी 478 दर्ज की गई.
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमैंट इन नेशनल कैपिटल रिजन एंड एडजॉइनिंग एरिया (सीएक्यूएम) की सब कमेटी ने शनिवार को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में ग्रैप-4 लागू कर दिया है.
सीएक्यूएम ने एयर क्वालिटी के गंभीर होने के साथ ही लोगों को सलाह दी है कि बच्चे, बुज़ुर्ग, दिल से जुड़ी बीमारियों के मरीज़ या अन्य क्रॉनिक बीमारियों के मरीज़ घर से बाहर निकलने से परहेज़ करें.
ऐसे लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है. अगर ऐसे लोगों को किसी वजह से घर से निकलना हो तो वो मास्क का इस्तेमाल करें.
सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक़ शनिवार रात 9 बजे भी दिल्ली का एक्यूआई 455 दर्ज किया गया है.
ग्रैप का स्टेज-4 क्या होता है?
- दिल्ली में सभी ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी (ज़रूरी सामान लाने वाले ट्रकों को छोड़कर). लेकिन एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 डीज़ल गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होती है.
- ज़रूरी सामान लाने वाली गाड़ियों को छोड़कर डीज़ल पर चलने वाली बीएस-4 मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल को निश्चित समय के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति.
- बीएस-3 और इससे नीचे के स्टैंडर्ड की दिल्ली से बाहर की गाड़ियों के लिए दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी.
- ग्रैप स्टेज-3 में बताए गए सभी तरह के निर्माण कार्यों, मरम्मत कार्यों पर रोक.
- राज्य सरकार कक्षा छह से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस कराने को लेकर फ़ैसला ले सकती है.
- इसके साथ ही ग्रैप-3 में बताए गए प्रावधान के मुताबिक़ राज्य सरकार कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस कराने को लेकर फ़ैसला ले सकती है.