इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्ज़ी ठुकराई, क्या बोले प्रशांत भूषण?

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इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की मांग ख़ारिज होने के बाद जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है.
प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले पर अदालत के पहले के फ़ैसले की तरह यह बढ़िया और ठोस फ़ैसला है.
प्रशांत भूषण ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की ओर से एसबीआई पर अदालत की अवमानना का मामला दायर किया था.
समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रशांत भूषण ने कहा, "चुनावी बॉन्ड ख़रीदकर दान देने वालों और इन बॉन्ड को भुनाने वालों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख़ अपनाया है."
उन्होंने कहा, "अदालत ने एसबीआई की याचिका ख़ारिज कर दी और ज़िक्र किया कि अदालत ने जो आंकड़ें उनसे मांगे थे, वो एसबीआई के पास पहले से उपलब्ध हैं.''





















