किसानों के कूच से सरकार सतर्क, दिल्ली में एक महीने तक 144 धारा लागू- इन चीजों पर प्रतिबंध

अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच का नारा देने वाले किसानों के आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है.
देश की राजधानी में पूरे एक महीने तक इसके तहत लगने वाले प्रतिबंध लागू रहेंगे.
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनैतिक), किसान मजदूर मोर्चा और कुछ और किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का एलान किया है. वो अपनी मांगों को लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करना चाहते हैं.
किसानों के आंदोलन से तनाव, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने और हिंसा फैलने की आशंका है. लिहाजा खुफिया अलर्ट को देखते हुए ये फैसला किया गया है.
पुलिस ने कहा है प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अन्य वाहन चालकों को असुविधा हो सकती है. इसके देखते हुए नई दिल्ली में ट्रैक्टरों के चलने पर बैन लगा दिया गया है.

इमेज स्रोत, DELHI POLICE
इन चीजों पर होगी रोक
- सड़क जाम करने, रास्ता रोकने और रैली करने पर रोक
- ट्रैक्टर ट्रॉली के घुसने पर रोक लगा दी गई है
- लाठी डंडों और हथियार से भरे वाहनों पर रोक
- ईंट, पत्थर, एसिड, पेट्रोल जमा करने पर प्रतिबंध
- दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा जांच अनिवार्य भड़काऊ नारे और पोस्टर लगाने पर रोक
- बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित
- ड्यूटी पर जा रहे सरकार कर्मचारियों को प्रतिबंधों से छूट


















