जेल से फिरौती का मामला: सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी पर एफ़आईआर की मांगी अनुमति

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सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली में जेल विभाग के पूर्व महानिदेशक संदीप गोयल के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीबीआई ने कहा है कि इन दोनों पर 'हाई-प्रोफ़ाइल क़ैदियों से करोड़ो रूपये की अवैध वसूली के आरोप हैं.'
इन क़ैदियों में सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल हैं.
जैन और पूर्व जेल अधिकारी राज कुमार के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से अनुमति मांगी गई है.
इसके अलावा सीबीआई ने संदीप गोयल और रिटायर हो चुके आईएएस मुकेश प्रसाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की इजाजत के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है.
सीबीआई ने बताया है कि उसने जानकारी जुटाई है कि सत्येंद्र जैन, संदीप गोयल, मुकेश प्रसाद और राज कुमार कई हाई प्रोफाइल कैदियों से फिरौती ले रहे थे जिनमें चंद्रशेखर जैसे कैदी शामिल हैं.
इस मामले में संदीप गोयल को सवाल भेजे गए हैं लेकिन अब तक उनकी ओर से जवाब नहीं मिला है.
प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17 ए के तहत सीबीआई को सरकारी कर्मचारियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के लिए अनुमति लेना आवश्यक है.
सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट राज कुमार के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने की ख़ातिर अनुमति मांगने के लिए पत्र लिखा है.
सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली की जेलों में बड़े पैमाने पर एक भ्रष्टाचार और फिरौती रैकेट चलाया जा रहा था जिसमें गोयल और प्रसाद के साथ-साथ कई दूसरे अधिकारी एवं आम लोग शामिल हैं.


















