ब्रेकिंग न्यूज़, मोदी सरनेम केस: राहुल गांधी के ख़िलाफ़ फैसले में गुजरात हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा
मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कम से कम दस आपराधिक मामले लंबित हैं.
उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले के बाद में राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कुछ और केस फाइल हुए हैं. इनमें से एक मुकदमा वीर सावरकर के पोते ने भी दायर किया है.
बीबीसी के सहयोगी सुचित्र मोहंती की दी जानकारी के मुताबिक़- जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने का फ़ैसला उनके साथ नाइंसाफी है. ये फ़ैसला पूरी तरह से वाजिब है.
उन्होंने कहा कि इस आदेश में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनका आवेदन खारिज किया जाता है.
राहुल गांधी दोषी करार दिए जाने के फैसले पर उन दलीलों के आधार पर स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं. दोषी करार देने के फैसले पर स्टे देने का कोई नियम नहीं है.l
LIVE- कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद से ज़्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता रॉक्सी