ब्रेकिंग न्यूज़, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक़ अहमद दोषी क़रार

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उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक़ अहमद को दोषी क़रार दिया है.
कोर्ट का ये फ़ैसला 2006 में उमेश पाल के अपहरण किए जाने के मामले में आया है.
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कुछ दिन पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी.
उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस के प्रमुख गवाह थे. इस हत्या का आरोप अतीक़ अहमद पर था.
साथ ही उमेश के अपहरण का आरोप भी अतीक़ अहमद और उनके सहयोगियों पर था.
अतीक़ को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, तब के कुछ वीडियो में लोग अतीक के लिए फ़ांसी देने के नारे लगाते सुनाई दे रहे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट से भी अतीक़ को मिला था झटका
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक़ अहमद की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में सुरक्षा की मांग की थी.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक़ अहमद की याचिका को ख़ारिज कर दिया.
यह फ़ैसला जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने दिया है.
अतीक़ अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में उनकी जान को ख़तरा है.
उमेश पाल हत्या केस में अतीक़ अहमद को उत्तर प्रदेश लाया गया है.
अतीक़ अहमद ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को उनकी जान की सुरक्षा को लेकर कोई आदेश दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य की मशीनरी उनका ध्यान रखेगी.
अतीक़ अहमद पाँच बार उत्तर प्रदेश से विधायक और एक बार सांसद रहे हैं. अतीक़ अहमद ने अपनी याचिका में कहा था कि यूपी पुलिस को अहमदाबाद में ही आकर पूछताछ करनी चाहिए.
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2005 में हुई हत्या की एक घटना के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फ़रवरी, 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी. हत्यारे घटना को अंजाम देने के बाद मौक़े से भागने में कामयाब हो गए थे. प्रयागराज पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी फ़ुटेज खंगालने के बाद उन्होंने पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक़ अहमद के बेटे असद, 'बमबाज़' गुड्डू मुस्लिम, ग़ुलाम और अरबाज़ की पहचान की थी.
पुलिस के अनुसार, सदाक़त ख़ान नाम के एक व्यक्ति की बतौर साज़िशकर्ता पहचान की गई है. पुलिस का कहना था कि उन्होंने एक अभियुक्त अरबाज़ को प्रयागराज में एक मुठभेड़ के दौरान पकड़ा था, लेकिन गोली के घाव से सोमवार को अरबाज़ की मौत हो गई.









