अदानी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगाएंगे- सुप्रीम कोर्ट
- Author, सुचित्र मोहंती, बीबीसी हिंदी के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें ये मांग की गई थी कि अदानी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया की कवरेज रोक दी जाए.
इसके साथ ही कोर्ट ने ये साफ़ किया है वह इस मामले की जांच के लिए समिति के गठन को लेकर अपना फ़ैसला सुरक्षित कर चुकी है और जल्द ही इस फ़ैसले को सुनाया जाएगा.
चीफ़ जस्टिस डॉ. धनंजय यशवंत चद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा, "हम मीडिया पर कवरेज करने से रोक नहीं लगाएंगे. हम मीडिया कवरेज के ख़िलाफ़ कोई आदेश जारी नहीं करने जा रहे हैं. हम जल्द ही अपना आदेश सुनाएंगे."
ये याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से अदानी-हिंडनबर्ग मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी जिसे कोर्ट से ख़ारिज कर दिया.
17 फरवरी को इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम ने साफ़ किया था कि इस कमेटी में शामिल करने के लिए सदस्यों के नाम का सुझाव केंद्र सरकार अगर सीलबंद लिफ़ाफे में देगी तो कोर्ट उस सुझाव को नहीं लेगा.
साथ ही चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि "इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करेगी और दोनों पक्षों को पता होगा कि समिति में कौन-कौन से सदस्य शामिल हैं, ताकि हम इस मामले में पारदर्शिता बनाए रख सकें."
ये समिति अदानी समूह को लेकर आई अमेरिकी फ़र्म की रिपोर्ट की पूरी जांच करेगी.