ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और पति दीपक कोचर की रिहाई के आदेश
वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार हुईं आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहाई मिली है. दोनों को सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी में कानून का पालन नहीं किया गया था.
लगातार नौ सालों तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहीं चंदा कोचर पर वीडियोकॉन समूह को लोन दिए जाने के मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहते हुए उन्होंने अपने पद का ग़लत इस्तेमाल किया.
मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वीडियोकॉन ग्रुप की पांच कंपनियों को आईसीआईसीआई बैंक ने अप्रैल 2012 में 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया.
चंदा कोचर पर कथित रूप से अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगे.