सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की इजाज़त दी

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को ये निर्देश दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से दिल्ली की बजाए कोलकाता में पूछताछ करे. ये मामला पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच से जुड़ा है. अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में पूछताछ करती है, तो वो राज्य सरकार की ओर से इस काम में किसी तरह की दखल या रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ अभिषेक बनर्जी की याचिका पर ईडी को नोटिस भी जारी किया है और तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को कोर्ट में चुनौती दी थी.












