पटना से, बीबीसी हिंदी के लिए
रविवार को दिन भर चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समूचे बिहार में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया है. साथ ही 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का भी निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिया है.
• रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन यात्रा और शादी समारोह पर ये लागू नहीं होगा.
• 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी. ये निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग द्वारा ली जानी वाली परीक्षाओं पर लागू नहीं होंगी.
• सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे.
• सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम पांच बजे तक बंद कर दिए जाएंगे.
• रेस्तरां, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन होम डिलीवरी रात नौ बजे तक के लिए की जा सकती है.
• दुकान, सब्जी मंडी आदि शाम छह बजे तक ही खुली रहेगी.
• नगर क्षेत्र और प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है.
• आवश्यक सेवाएं जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, पुलिस, फायर, ऐम्बुलेंस आदि को छूट दी गई है.
• होम आइसोलेशन में रह रहे और दूसरे राज्यों से आने वालों की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.
• शादी समारोह में सौ और श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकते हैं.
• सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की जाएगी.
• वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा.