हरियाणा: 75 फ़ीसद प्राइवेट नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिज़र्व
हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को तोहफ़ा देते हुए प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत का कोटा तय कर दिया है.
इससे संबधित बिल गुरुवार को हरियाणा विधानसभा से पास हो गया.
हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा करते हुए इसे भावुक करने वाला पल क़रार दिया है.
उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
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दुष्यंत चौटाला ने ही सदन में बिल पेश किया था.
यह क़ानून अधिकतम 50 हज़ार मासिल सैलेरी वाली नौकरियों पर ही लागू होगा. आरक्षण के प्रावधान को लागू नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा.
दस से ज़्यादा कर्मचारी वाले हर कंपनी पर यह क़ानून लागू होगा.
कंपनी मालिकों को एक छूट यह दी गई है कि अगर पर्याप्त अनुभव वाले कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो वो बाहर के व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं लेकिन इसके लिए निर्णय लेने का अधिकार ज़िला उपायुक्त या उससे उच्च स्तर के अधिकारी को दिया गया है.






