आरजी कर केस : अभियुक्त को फांसी की सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई, प्रभाकर मणि तिवारी, कोलकाता से बीबीसी हिंदी के लिए

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कोलकाता के आरजी कर केस के अभियुक्त संजय रॉय को फांसी की सजा दिए जाने की मांग पर सीबीआई ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
सोमवार को सियालदह कोर्ट ने संजय को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई थी. सीबीआई के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सियालदह कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही थी. उसी आधार पर सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अभियुक्त को फांसी की सज़ा की मांग में एक याचिका दायर की थी.
बुधवार को इसकी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सरकार के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया.
बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने सवाल उठाया कि अभियुक्त को फांसी की सज़ा की देने की मांग कैसे कर सकती है?
एजेंसी के वकील राजदीप मजूमदार की दलील थी कि सीबीआई ने भी इस मामले में अभियुक्त को फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग की थी.
इस मामले की जांच सीबीआई ही कर रही थी. लेकिन राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त और सरकारी वकील देवाशीष राय ने सीबीआई की दलीलों का विरोध किया.
इसके कुछ घंटों बाद ही सीबीआई ने भी इसी मांग में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के निर्देश पर ही यह फ़ैसला किया गया है.




















