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सोमवार, 30 मार्च, 2009 को 14:42 GMT तक के समाचार

संजय दत्त मामले में फ़ैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त की लखनऊ लोक सभा सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति संबंधी याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा हैय

सीबीआई की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में फ़ैसला सुरक्षित रखने का फ़ैसला किया.

सीबीआई संजय दत्त की अपील का विरोध कर रही है. संजय दत्त की ओर से हरिश सालवे ने कहा कि संजय को केवल आर्म्स एक्ट के तहत उनके इक़बालनामे के आधार पर दोषी पाया गया था और उन्हें टाडा के तहत गंभीर आरोपों से बरी कर दिया था.

सीबीआई ने संजय दत्त को छह साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका का विरोध नहीं किया था.

वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक विशेष अदालत ने 'आर्म्स एक्ट' के तहत संजय दत्त को छह साल की सज़ा सुनाई थी.

संजय दत्त इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद से जेल से बाहर हैं.

जानकारों का कहना है कि संगीन अपराधों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है लेकिन संजय दत्त टाडा कोर्ट से बरी हो चुके हैं इसलिए उन्हें लोक सभा चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्दू को एक मामले के बावजूद लोक सभा चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी.