गुरुवार, 11 दिसंबर, 2008 को 07:01 GMT तक के समाचार
मुंबई पर हमला करने वाले दस चरमपंथियों में से ज़िंदा पकड़े गए मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को अदालत ने 24 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है.
सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए क़साब के मामले की सुनवाई अदालत परिसर में न होकर क्राइम ब्रांच के दफ़्तर में हुई.
सरकारी वकील एकनाथ धामल के अनुसार चीफ़ मैट्रो पोलिटेन मजिस्ट्रेट एनसी मांगे ख़ुद क्राइम ब्रांच के दफ़्तर पहुंचे और क़साब से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए 24 दिसंबर तक उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया.
बारह मामले दर्ज
ग़ौरतलब है कि क़साब पर मुंबई पुलिस ने 12 मामले दर्ज़ किए हैं और पुलिस ने इनमें से एक मामले में उसे रिमांड पर लेने की अपील की थी.
कसाब को 26 नवंबर की रात पुलिस ने गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की थी. कसाब के साथी गिरगांव चौपाटी के पास पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे और कसाब को पकड़ लिया गया था.
क्राइम ब्रांच के संयुक्त आयुक्त राकेश मारिया के अनुसार अजमल को दक्षिणी मुंबई के एसप्लैनेड के मजिस्ट्रेट एनसी मांगे के समक्ष पेश किया गया है.
उनका कहना था, '' हमने कसाब पर हत्या, हत्या का प्रयास, देश के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने, षड़यंत्र करने और विस्फोटक एवं हथियार अधिनियम कि विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं. ''