http://www.bbcchindi.com

सोमवार, 17 नवंबर, 2008 को 21:57 GMT तक के समाचार

अदालत ने राज ठाकरे की अर्ज़ी ठुकराई

जमशेदपुर की एक अदालत ने राज ठाकरे की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी है जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने से छूट देने का अनुरोध किया था.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे को अपने ख़िलाफ़ 30 सितंबर को जारी ग़ैर-ज़मानती वारंट के संबंध में कोर्ट में हाजिर होना है.

राज के वकील आरके सिंह और श्वेता सिंह ने दलील दी कि उनके बदले वकील को जमशेदपुर के कोर्ट में पेश होने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में मझगांव के कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने राज को ज़मानत दे दी है.

लेकिन न्यायिक अधिकारी एके तिवारी ने राज की अर्ज़ी इस आधार पर खारिज कर दी कि मझगांव कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी नहीं पेश की गई है.

कोर्ट ने एक दिसंबर को इसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करने को कहा.

गौरतलब है कि बिहार के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मुक़दमे में यहां के कोर्ट ने राज के खिलाफ गैरज़मानती वारंट जारी किया था.