शनिवार, 27 सितंबर, 2008 को 06:50 GMT तक के समाचार
पाणिनी आनंद
बीबीसी संवाददाता, दिल्ली
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पिछले दिनों जामिया नगर में हुई पुलिस मुठभेड़ के बारे में जवाब मांगा है.
उधर सामाजिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ वकीलों की एक फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी ने दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ के बारे में कुछ सवाल उठाते हुए इस मामले की न्यायिक जाँच की माँग की है.
पिछले शुक्रवार को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस की कुछ संदिग्ध लोगों से मुठभेड़ हुई थी जिसमें दो संदिग्ध लोगों और एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी.
दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन संदिग्ध लोगों का ताल्लुक़ दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में पिछले दिनों हुए बम धमाकों से है.
पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ़्तार भी किया था और बताया था कि दो अन्य संदिग्ध भागने में सफल रहे. बाद में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया था.
पुलिस ने इन लोगों की गिरफ़्तारी के बाद दावा किया था कि इन लोगों ने ही दिल्ली में 13 सितंबर को हुए बम धमाकों की साजिश रची थी और विस्फोटक रखे थे.
दावों पर उठे सवाल
इस मुठभेड़ के बाद से ही पुलिस के दावों और मुठभेड़ पर कुछ संगठनों और लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे.
इसी कड़ी में शुक्रवार को वरिष्ठ वकीलों, अध्यापकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम ने स्वतंत्र रूप से किए गए एक प्रारंभिक अध्ययन के आधार पर कई अहम सवाल उठाए हैं.
जन हस्तक्षेप, पीपुल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर), वकील प्रशांत भूषण और एनडी पंचोली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसरों की इस कमेटी ने हालांकि मुठभेड़ की सत्यता पर कोई सीधा सवाल नहीं उठाया है पर कहा है कि पुलिस के दावों में बहुत कुछ ग़लत और अधूरा या काल्पनिक है.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के मुताबिक जब कहीं पर कोई इनकाउंटर होता है और उसमें पुलिस की गोली से कोई मारा जाता है तो प्रारंभिक तौर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत नरसंहार का संदेह करने के लिए यह पर्याप्त होता है. ऐसे में इस मुठभेड़ की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करानी चाहिए थी और इसकी प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए थी.
तेज़ हुई माँग
समिति ने अपने सवालों को सामने रखते हुए माँग की है कि इस पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच कराई जानी चाहिए.
समिति ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जामिया नगर के रहनेवाले कुछ लोगों को इस मुठभेड़ के बाद से बेवजह प्रताड़ित कर रही है. इसे तत्काल रोका जाना चाहिए.
यह भी कहा गया है कि पुलिस महकमे के अलग-अलग हलकों में अब एक तरह की प्रतिस्पर्धा सी देखने को मिल रही है जिसके तहत वे संदिग्धों को हिरासत में लेकर 'मास्टरमाइंड' को पकड़ने का दावा कर रहे हैं. इसे तत्काल रोका जाना चाहिए क्योंकि इसकी ओट में एक संप्रदाय विशेष के युवाओं को परेशान किया जा रहा है.
जहाँ एक ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी करके और इस समिति ने प्रारंभिक स्वतंत्र अध्ययन करके दिल्ली पुलिस को जवाब तलब किया है वहीं दिल्ली में इस मुठभेड़ के बाद पुलिस के रवैये पर कुछ मुस्लिम और मानवाधिकार संगठनों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की भूमिका, मीडिया की भूमिका, मुठभेड़ के बाद आजमगढ़ और दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस कार्रवाइयों के विरोध में मुस्लिम संगठनों और समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किए.
जिस एक बात पर और चिंता व्यक्त की जा रही है वो मीडिया और ख़ासकर इलेक्ट्रानिक मीडिया की भूमिका को लेकर है. मीडिया में कुछ जगहों पर पुलिस को शब्दवार सही मानना और बिना न्यायिक प्रकिया या सबूतों के किसी को आतंकवादी कहने पर आपत्ति ज़ाहिर की गई है.
दिल्ली में इस्लामी संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, अध्यापकों और पत्रकारों की एक अन्य समिति ने भी पुलिस की भूमिका को लेकर ऐसे ही सवाल उठाए हैं.