सोमवार, 25 अगस्त, 2008 को 10:06 GMT तक के समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (सिमी) पर छह सप्ताह के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है.
सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया. अब मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.
इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक ट्राइब्यूनल के सिमी से प्रतिबंध हटाने के फ़ैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
अतिरिक्त महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत के सामने सभी तथ्य रखे और बताया कि ये संगठन अब भी विघटनकारी कार्यों में लिप्त है.
गुजरात के अहमदाबाद शहर में धमाकों में सिमी के हाथ होने की बात एक बार फिर सामने आई है.
दूसरी ओर बचाव पक्ष की वकील कामिनी जायसवाल का कहना था कि हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल ने सबूतों के अभाव में संगठन पर से रोक हटा ली थी.
उल्लेखनीय है कि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट के एक ट्राइब्यूनल ने सिमी पर से प्रतिबंध हटा लिया था. यह प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगाया था.
हाईकोर्ट के एक जज वाले इस ट्राइब्यूनल ने प्रतिबंध हटाने का फ़ैसला करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार के पास प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे.
ग़ौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फ़रवरी में सिमी पर प्रतिबंध लगाया था. सिमी पर 2001 में पहली बार प्रतिबंध लगाया गया था.