सोमवार, 31 मार्च, 2008 को 09:26 GMT तक के समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की एक खेती योग्य ज़मीन पर अभिनेता अमिताभ बच्चन के दावे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है.
हाईकोर्ट ने दिसंबर 2007 के अपने फ़ैसले में कहा था कि इस ज़मीन पर दावे के मामले में अमिताभ बच्चन पर अब धोखाधड़ी, आपराधिक या दीवानी का आगे कोई मुक़दमा नहीं चलाया जाए.
हाईकोर्ट के इस फ़ैसले को चुनौती देते हुए उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.
उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेनुगोपाल का कहना था कि ज़मीन से जुड़े हुई दस्तावेज़ों में धांधली दिखाई पड़ती है जिसका फ़ायदा अमिताभ बच्चन को हुआ है और इसकी जाँच की जानी चाहिए.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवादित खेतिहर ज़मीन पर अमिताभ बच्चन के दावे को ग़लत क़रार दिया था.
फ़ैसले में कहा गया था कि ज़मीन के संदर्भ में फ़ैजाबाद आयुक्त और बाराबंकी के ज़िलाधिकारी का वह आदेश बहाल रहेगा जिसमें अमिताभ बच्चन के नाम पर ज़मीन दर्ज किए जाने को ग़लत बताया गया था.
पर साथ ही अदालत का कहना था कि अमिताभ बच्चन पर धोखाधड़ी, आगे कोई मुक़दमा नहीं चलाया जाए.