सोमवार, 17 दिसंबर, 2007 को 06:40 GMT तक के समाचार
मुंबई के सत्र न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन को दोषी क़रार दिया है.
सत्र न्यायाधीश एसपी दवारे उन्हें मंगलवार को सज़ा सुनाएँगे.
सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पत्रकारों को बताया कि प्रवीण महाजन को हत्या और घर में जबरन घुसने का दोषी ठहराया गया है.
इसके पहले प्रवीण महाजन ने इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने अपने भाई को गोली मारी थी.
हालाँकि प्रमोद महाजन को जिस दिन गोली मारी गई थी, उस दिन प्रवीण महाजन ने अपनी पिस्तौल के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था.
लेकिन उन्होंने सत्र न्यायाधीश के सामने इससे इनकार किया कि उन्होंने प्रमोद महाजन को गोली मारी थी.
उन्होंने अदालत को बताया कि प्रमोद महाजन को अस्पताल में भर्ती किए जाने और उनकी मौत के बारे में उन्हें समाचार पत्रों से जानकारी मिली थी.
मामला
पिछले साल 22 अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन को उनके वर्ली स्थित निवास स्थान पर गोली मारी गई थी. तीन मई को अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी.
प्रवीण महाजन पर आरोप है कि उन्होंने ही अपने भाई प्रमोद महाजन को गोली मारी थी.
प्रमोद महाजन की पत्नी रेखा महाजन ने अदालत को दिए अपने बयान में कहा था कि प्रवीण ने ही उनके पति को गोली मारी थी.
प्रवीण ने अदालत को यह भी बताया कि प्रमोद महाजन ने उनका पिता की तरह लालन-पालन किया था और वे उनसे बहुत प्यार करते थे.
प्रवीण ने इससे भी इनकार किया कि उन्होंने प्रमोद महाजन से एक करोड़ रुपए मांगे थे.
उन्होंने प्रमोद महाजन को धमकी वाले एसएमएस भेजने की बात से भी इनकार किया.