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गुरुवार, 22 नवंबर, 2007 को 07:12 GMT तक के समाचार

मुशर्रफ़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ की उम्मीदवारी की वैधता को चुनौती देने वाली अंतिम याचिका भी ख़ारिज कर दी है.

इसके साथ ही परवेज़ मुशर्रफ़ का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है.

ग़ौरतलब है कि इमरजेंसी लागू होने के बाद जनरल मुशर्रफ़ ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कई अन्य जजों की नियुक्ति की थी.

मुशर्रफ़ के विरोधियों का कहना था कि अक्तूबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी अवैध है. इन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार चौधरी की पीठ ने चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा पर रोक लगा दी थी.

हालाँकि अनाधिकारिक नतीजों में कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ़ को सबसे अधिक मत मिले हैं.

जनरल मुशर्रफ़ का कहना रहा है कि अगर फ़ैसला उनके पक्ष में आया तो राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ लेते ही वो सेना प्रमुख का पद छोड़ देंगे.

सुप्रीम कोर्ट के पर कतरे

इमरजेंसी लगाए जाने के पीछे राष्ट्रपति मुशर्रफ़ का एक बड़ा तर्क यह भी था कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक कार्यों में दखलंदाज़ी कर रहा है.

इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने कई नए जजों की नियुक्ति की जिन्हें उनका नज़दीकी माना जा रहा है.

राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने फिलहाल इमरजेंसी हटाने की माँगों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि चुनाव इमरजेंसी के दौरान भी कराए जा सकते हैं.

इस बीच उन्होंने अंतरिम संविधान में परिवर्तन करते हुए व्यवस्था की है कि भविष्य में उनके फ़ैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती है.