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मंगलवार, 30 अक्तूबर, 2007 को 19:31 GMT तक के समाचार

'प्रधानमंत्री ने फ़ैसले का उल्लंघन किया'

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिखार चौधरी ने प्रधानमंत्री शौकत अज़ीज़ पर नवाज़ शरीफ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

मुख्य न्यायाधीश ने अदालत के आदेश की अवहेलना के एक मामले में सुनवाई के दौरान शौकत अज़ीज़ की आलोचना की है.

उनका कहना था कि शौकत अज़ीज़ ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के देश लौटने पर तत्काल वापस भिजवा दिया.

जबकि इसके पहले अदालत ने कहा था कि नवाज़ शरीफ़ को वापस लौटने का पूरा अधिकार है.

इफ़्तिखार चौधरी ने विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन के पेशी के बाद मंगलवार को कहा,'' इस अदालत की छह सितंबर की व्यवस्था का प्रधानमंत्री ने उल्लंघन किया.''

अधिकारियों का कहना था कि उन्हें एक महत्वपूर्व व्यक्ति को 10 सितंबर को सऊदी अरब के जेद्दाह शहर ले जाने के लिए एक विमान तैयार रखने को कहा गया था.

लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री शौकत अज़ीज़ अदालत की अवमानना के दायरे में आते हैं कि नहीं.

वापसी पर आपत्ति

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने की सज़ा का प्रावधान है.

इफ़्तिखार चौधरी इसके पहले भी सरकार के ख़िलाफ़ कई आदेश पारित कर चुके हैं.

राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने मार्च में उन्हें निलंबित कर दिया था लेकिन विपक्षी दलों और वकीलों ने इस फ़ैसले का कड़ा विरोध किया था.

सन् 1999 में नवाज़ शरीफ़ के तख्ता पलटने के बाद जनरल मुशर्रफ़ ने सत्ता हथिया ली थी और नवाज़ शरीफ़ निर्वासन में चले गए थे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो 10 दिसंबर को इस्लामाबाद वापस लौटे थे लेकिन वापसी के चंद घंटे बाद ही उन्हें सऊदी अरब भेज दिया गया था.