गुरुवार, 25 अक्तूबर, 2007 को 12:41 GMT तक के समाचार
फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नियमित ज़मानत के लिए याचिका दायर की है. उन्हें 1993 में हुए मुबंई बम धमाकों के सिलसिले में 'आर्म्स एक्ट' के तहत छह साल की जेल की सज़ा सुनाई जा चुकी है.
अवैध हथियार रखने के जुर्म में दोषी पाए गए संजय दत्त पिछले दो महीने से अंतरिम ज़मानत पर थे.
उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर उन्हें अंतरिम ज़मानत दी थी कि वे टाडा अदालत के विशेष जज पीडी कोडे के फ़ैसले की कॉपी मिलने पर अदालत के समक्ष समर्पण कर दें.
सोमवार को उन्हें टाडा अदालत की ओर से फ़ैसले की कॉपी मिल गई थी और उन्होंने समर्पण कर दिया था. जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.
जुलाई में विशेष टाडा अदालत ने संजय दत्त को बम धमाकों की साज़िश रचने के इल्ज़ाम से तो बरी कर दिया था लेकिन उन्हें अवैध तरीके से एक एके-56 राइफ़ल और पिस्तौल रखने का दोषी पाया था.
मुंबई में वर्ष 1993 में 12 बम धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे.
मुंबई धमाकों के संबंध में कुल 100 लोगों को दोषी ठहराया गया है. इनमें से 12 को मौत की और 20 को उम्र क़ैद की सज़ा दी गई है.