गुरुवार, 13 सितंबर, 2007 को 09:17 GMT तक के समाचार
नारायण बारेठ
बीबीसी संवाददाता, जयपुर
राजस्थान के राजसमंद ज़िले की एक अदालत ने राज्य की भाजपा सरकार के एक मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौर को छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई है.
यह सज़ा मंत्री के निजी खदान में सुरक्षा के उपाय न करने के लिए उन्हें दोषी पाते हुए सुनाई गई है.
अदालत ने सज़ा से साथ दो हज़ार रुपए का जुर्माना भी किया है जिसके अदा न करने पर उन्हें चार दिन की सज़ा और भुगतनी पड़ेगी.
राजस्थान के सिंचाई राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौर ने बीबीसी से कहा है कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर दी है.
उनका कहना है कि खदान में जिस समय दुर्घटना हुई थी उस समय मार्बल खदान की लीज़ उनके पास नहीं थी और वह किसी और के नाम थी.
अदालत से मिली जानकारियों के अनुसार अधिकारियों ने सुरेंद्र सिंह राठौर के खदान का निरीक्षण करते हुए पाया था कि वहाँ सुरक्षा के समुचित उपाय नहीं किए गए हैं.
उनके ख़िलाफ़ खनन अधिनियम की धारा 72-ए के तहत इसे अपराध माना गया और अदालत में एक शिकायत दायर कराई गई थी.
न्यायिक मजिस्ट्रेट रणधीर मिर्धा ने मामले की सुनवाई के बाद मंत्री राठौर को दोषी पाया और सज़ा सुनाई. यह फ़ैसला गत मंगलवार को आया है.