बुधवार, 12 सितंबर, 2007 को 13:55 GMT तक के समाचार
निठारी हत्याकांड मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई की विशेष अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर के ख़िलाफ़ हत्या और बलात्कार के आरोप तय किए हैं.
न्यायाधीश रमा जैन ने 22 वर्षीय पायल की हत्या के मामले में बुधवार को आरोप तय किए.
पायल की हत्या कथित रूप से पंधेर के नौकर सुरेंद्र कोली ने की थी.
निठारी हत्याकांड की जाँच कर रही सीबीआई ने अब तक के आरोप पत्रों में पंधेर के ख़िलाफ़ हत्या या बलात्कार का अभियोग नहीं लगाया था.
सनसनी
दिसंबर 2006 में राजधानी दिल्ली से सटे औद्योगिक नगर नोएडा के निठारी गाँव में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पिछवाड़े से 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई थी.
सीबीआई ने निठारी नृशंस हत्याकांड के सिलसिले मे कुल 19 मामले दर्ज किए हैं.
सीबीआई के अनुसार सभी हत्याएं पंधेर के नौकर सुरेंद्र कोली ने की थी और पंधेर को इस बात का पता नही था.
पायल के पिता नंदलाल के वकील ख़ालिद ख़ान ने बताया कि नंदलाल ने अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 216 के तहत विशेष अदालत से पंधेर के ख़िलाफ़ भी हत्या और बलात्कार के आरोप लगाने की गुज़ारिश की थी.
न्यायाधीश ने नंदलाल की याचिका स्वीकार करते हुए पंधेर के ख़िलाफ़ भी हत्या और बलात्कार के आरोप लगाने की मंज़ूरी दे दी.
निठारी मामले में उतर प्रदेश पुलिस की लापरवाही की कहानी खुलने के बाद जाँच सीबीआई को सौंपी गई थी.
सीबीआई ने जाँच संभालने के बाद अपने तलाशी अभियान मे बड़ी मात्रा मे मानव हड्डियां पंधेर के मकान के पास बहने वाले नाले से बरामद की थीं.