बुधवार, 05 सितंबर, 2007 को 19:31 GMT तक के समाचार
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के वकील से कहा है कि वे यह स्पष्ट जानकारी दें कि दोहरे पद वाला उनका कार्यकाल कब ख़त्म हो रहा है.
अदालत ने कहा है कि सब कुछ साफ़ होना चाहिए.
उधर पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल ने कहा है कि राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ वर्दी के साथ या उसके बिना तीसरी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और पाकिस्तान का क़ानून इसकी अनुमति देता है.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ 15 नवंबर तक अपने पद पर रह सकते हैं.
राष्ट्रपति के वकील को जवाब देने के लिए गुरुवार शाम तक का समय दिया गया है.
'मामला साफ़ हो'
मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार चौधरी के अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के एक सात सदस्यीय पीठ ने परवेज़ मुशर्रफ़ के वकील शरीफ़ुद्दीन चौधरी पीरज़ादा से कहा है कि वे राष्ट्रपति से पूछें कि दोहरे पद वाला उनका कार्यकाल कब ख़त्म हो रहा है और अदालत को इसकी सूचना दें.
अदालत ने यह जानकारी उस याचिका की सुनवाई के दौरान माँगी है जो जमाए-ए-इस्लामी के क़ाज़ी हुसैन अहमद ने दायर की है.
इस याचिका में 2004 के उस क़ानून को चुनौती दी गई है जिसके आधार पर राष्ट्रपति मुशर्रफ़ राष्ट्रपति और सेना प्रमुख दोनों का पद संभाले हुए हैं.
सुनवाई के दौरान पीठ के एक न्यायाधीश मेहमूद खोखर ने कहा, "मैं समझता हूँ कि जब उनका कार्यकाल ख़त्म होगा उसके बाद वो दो पद नहीं संभाल सकेंगे."
उन्होंने पूछा कि उनका कार्यकाल कब ख़त्म हो रहा है.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "सब कुछ साफ़ होना चाहिए. पहले राष्ट्रपति की ओर से जवाब आने दीजिए."
अदालत का कहना है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव 15 सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच होंगे, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि उनका कार्यकाल कब ख़त्म हो रहा है.
राष्ट्रपति मुशर्रफ़ के वकील पीरज़ादा ने जवाब के लिए कुछ मोहलत माँगी और अदालत ने उन्हें इसके लिए एक दिन का समय दे दिया.
'क़ानून में प्रावधान'
पाकिस्तान के एटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद क़यूम ने कहा है कि राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ वर्दी के साथ या वर्दी के बिना भी तीसरी बार चुनाव लड़ सकते हैं.
उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के क़ानून में इसका प्रावधान है.
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल का मसला भी साफ़ है और वह 15 नवंबर तक अपने पद पर रह सकते हैं.
उनका कहना है कि वैसे राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के शपथ लेने तक अपने पद पर रह सकते हैं.
एटॉर्नी जनरल क़यूम ने कहा, "परवेज़ मुशर्रफ़ चुनाव जीतेंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार चौधरी उन्हें शपथ दिलाएँगे."
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने गत मार्च में इफ़्तिख़ार चौधरी को मुख्य न्यायाधीश के पद से हटा दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें फिर बहाल कर दिया गया है.