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गुरुवार, 30 अगस्त, 2007 को 20:22 GMT तक के समाचार

शहाबुद्दीन एक और मामले में दोषी क़रार

बिहार में सीवान की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एसके सिंघल पर हमले के मामले में दोषी क़रार देते हुए शुक्रवार को सज़ा सुनाए जाने की घोषणा की है.

शहाबुद्दीन को पिछले छह महीने में चौथी बार किसी मामले में सज़ा सुनाई गई है.

जज ज्ञानेश्वर प्रसाद ने शहाबुद्दीन को 1996 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिंघल पर हमले के मामले में गुरुवार को दोषी क़रार दिया और शुक्रवार को सज़ा सुनाए जाने की घोषणा की.

न्यायाधीश ने सिंघल पर हमले के मामले में शहाबुद्दीन के अंगरक्षक को भी दोषी ठहराया. शहाबुद्दीन उस समय विधायक थे और उन्हें अंगरक्षक मिले हुए थे.

घटना के अनुसार उस समय एक गाँव में तनाव की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सिंघल वहाँ गए थे. जब वो सीवान वापस लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ हथियार बंद लोगों को खडे़ देखा.

उन लोगों ने जब पुलिसकर्मियों को अपनी ओर आते हुए देखा तो वे भागने लगे. इस पर पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया.

उसी समय शहाबुद्दीन अपने समर्थकों के साथ वहाँ पहुँच गए और उन्होंने सिंघल पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं, हालांकि इस हमले में सिंघल बाल-बाल बच गए थे.

अन्य मामले

इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के कार्यकर्ता छोटे लाल गुप्ता के अपहरण और हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी.

मार्च में उन्हें सीवान में 1998 में सीपीआई-एमएल कार्यालय पर हमला करने और कार्यालय सचिव के अपहरण और पिटाई के मामले में दो वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी.

शहाबुद्दीन को हाल ही में चोरी के वाहन के एक मामले में तीन वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी.

शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के लगभग 30 मामले चल रहे हैं.

शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध विदेशी हथियार रखने, विदेशी मुद्रा और वन्यजीव क़ानून के उल्लंघन समेत 30 से अधिक आपराधिक मामले लंबित हैं.