शनिवार, 18 अगस्त, 2007 को 21:12 GMT तक के समाचार
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बोफ़ोर्स मामले के अभियुक्त इतालवी कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण से जुड़े सभी दस्तावेज़ अदालत के समक्ष पेश करने संबंधी याचिका दायर की गई है.
ग़ौरतलब है कि अर्जेंटीना में इंटरपोल ने क्वात्रोकी को गिरफ़्तार कर लिया था लेकिन वहाँ की निचली अदालत ने उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने की याचिका ख़ारिज कर दी थी.
इसके बाद केंद्रीय जाँच एजेंसी (सीबीआई) ने ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कही थी लेकिन अचानक ख़बरें आईं कि क्वात्रोकी वापस इटली जा चुके हैं क्योंकि भारत ने ऊपरी अदालत में नहीं जाने का फ़ैसला किया.
सुप्रीम कोर्ट में वकील अजय अग्रवाल ने याचिका दायर कर यह जानना चाहा है कि सरकार ने अर्जेंटीना की सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस क्यों ली गई जिसके कारण क्वात्रोकी वहाँ से निकलने में कामयाब रहा.
क्वात्रोकी को इस साल फरवरी में रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर अर्जेंटीना में हिरासत में लिया गया था, लेकिन उसे 23 फरवरी को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया.
सीबीआई की दलील
अजय अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की कोशिश नहीं की.
सीबीआई का कहना है कि बोफ़ोर्स दलाली मामले में अभियुक्त ओत्तावियो क्वात्रोकी की प्रत्यर्पण याचिका तकनीकी आधार पर ख़ारिज हुई है.
सीबीआई के निदेशक विजय शंकर ने बीबीसी से बातचीत में कहा था कि प्रत्यर्पण दो देशों का मामला है और ज़रूरी नहीं है कि दोनों देशों के क़ानून एक दूसरे के अनुरूप हों.
उनका कहना था कि क्वोत्रोकी की याचिका तकनीकी आधार पर ख़ारिज हुई है और यह कोई बड़ी बात नहीं है.
वो कहते हैं कि मलेशिया में भी तकनीकी आधार पर याचिका ख़ारिज हो गई थी.