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हरेन पंड्या हत्याकांड : 12 को सज़ा

गुजरात की पोटा अदालत ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री हरेन पंड्या की हत्या के मामले में 12 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है.

भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री रहे हरेन पंड्या की 2003 में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

पोटा अदालत की न्यायाधीश सोनिया गोकानी ने साबरमती जेल में कोर्ट परिसर से दिए फ़ैसले में नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जबकि दो अभियुक्तों को सात सात साल और एक को पांच साल की सज़ा दी गई है.

पहले यह मामला गुजरात पुलिस के पास था लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया.

इस मामले के प्रमुख अभियुक्तों के ख़िलाफ़ अहमदाबाद और हैदराबाद में मुस्लिम युवकों को भड़काने और गोधरा का बदला लेने के लिए राजनेताओं की हत्या के लिए उकसाने का आरोप भी था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार इन युवकों को पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई जिसके बाद इन अभियुक्तों ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की.

हालांकि पूरी जांच के दौरान हरेन पंड्या के पिता विठ्ठलभाई पंड्या कहते रहे हैं कि उनके पुत्र की हत्या राजनीतिक षडयंत्र के तहत की गई है और इसके पीछे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है.