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बुधवार, 06 जून, 2007 को 11:01 GMT तक के समाचार

मुंबई विस्फ़ोट: तीन और लोगों को सज़ा

टा़डा अदालत ने बुधवार को 1993 सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफल और हथगोले पहुंचाने वाले बाबा मूसा चौहान समेत तीन लोगों को सज़ा सुनाई है.

माफिया डॉन अबू सलेम के सहयोगी इब्राहिम उर्फ बाबा मूसा चौहान पर संजय दत्त और एक अन्य व्यक्ति सलीम कुरला को एके 56 राइफलें और हथगोले पहुंचाने का आरोप था. इब्राहिम उर्फ बाबा मूसा चौहान को दस साल क़ैद की सज़ा दी गई है और तीन लाख रुपए का ज़ुर्माना लगाया गया है.

इसके साथ ही उन्हें अवैध रुप से एके 56 राइफलें और 25 हथगोले रखने का भी दोषी पाया गया है. ये हथियार और गोला बारुद विस्फोटों के बाद इब्राहिम से बरामद किया गया था.

मुंबई में बम विस्फ़ोट करने का षडयंत्र रचने की बैठक और कारों में आरडीएक्स रखने के आरोप में दोषी पाए गए सरदार शहाब अली खान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और उन पर एक लाख का ज़ुर्माना लगा है.

इस मामले के प्रमुख अभियुक्तों में से एक टाइगर मेमन के सहयोगी और हवाला आपरेटर मूलचंद शाह को पांच साल कै़द और पांच लाख जुर्माने की सज़ा दी गई है. उन पर विस्फ़ट के षडयंत्र के लिए मेमन की वित्तीय मदद करने का आरोप था.

शाह के बैंक खातों के ज़रिए इस मामले क अभियुक्तों को एक करोड़ से अधिक की राशि बांटी गई थी.

बुधवार के फ़ैसले के साथ ही मुंबई विस्फ़ोट मामले में जिन अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई है उनकी संख्या 71 हो गई है जबकि 29 और लोगों को सज़ाएं सुनाई जानी बाकी है.

मार्च 1993 मे बंबई स्टॉक एक्सचेंज समेत मुंबई के कई इलाक़ों में सिलसिलेवार विस्फ़ोट हुए थे जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.

इन्हीं अभियुक्तों में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी शामिल हैं. टाडा अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत तो दोषी ठहराया लेकिन आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया है.