बुधवार, 02 मई, 2007 को 11:52 GMT तक के समाचार
नंदीग्राम में पुलिस फ़ायरिंग की घटना की सीबीआई रिपोर्ट देखने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से गुरुवार तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
चौदह मार्च को नंदीग्राम में इंडोनेशिया की एक कंपनी के प्रस्तावित कारखाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फ़ायरिंग हुई थी.
उस घटना में 14 लोग मारे गए थे. उसके बाद 29 अप्रैल को हुई हिंसा में भी दो लोग मारे गए थे.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने घटना का संज्ञान लेते हुए 15 मार्च को सीबीआई को इस मामले की जाँच करने का आदेश दिया था.
साथ ही हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी हलफ़नामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि किन परिस्थितियों में फ़ायरिंग का आदेश दिया गया.
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति पीसी घोष की खंडपीठ ने सीबीआई की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कहा कि केंद्रीय जाँच एजेंसी ने 23 मार्च तक की गई जाँच के आधार पर रिपोर्ट दी है और इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है.
रिपोर्ट में निष्कर्ष नहीं
खंडपीठ ने सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि विस्तृत जाँच के बिना किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सकता है.
हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता बलाई रॉय से घटना के दिन नंदीग्राम के हालात पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा ताकि वहाँ की सही तस्वीर का पता चल सके.
पीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं में से एक पर सुनवाई भी की.
एक याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में स्थिति तनावपूर्ण है. उन्होंने कहा कि रविवार को वहाँ कुछ कलाकार तथा बुद्धिजीवी राहत सामग्री के वितरण के लिए गए थे. उन पर हमला किया गया और मंगलवार को फिर हिंसा हुई है.
अदालत ने आदेश दिया कि सीबीआई रिपोर्ट अगले आदेश तक सीलबंद लिफ़ाफ़े में रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई एक दिन बाद यानी गुरुवार को होगी.