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मंगलवार, 10 अप्रैल, 2007 को 13:03 GMT तक के समाचार

निठारी मामले में दूसरा आरोपपत्र

भारत में केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई ने निठारी में बच्चों और महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की सिलसिलेवार घटनाओं के मामले में मंगलवार को दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है.

सीबीआई ने एक बच्ची पिंकी सरकार के अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले में मोनिंदर सिंह पंधेर के नौकर सुरेन्द्र कोली के ख़िलाफ़ विशेष अदालत में यह आरोपपत्र दाखिल किया.

कोली ने इक़बालिया बयान में कहा था कि उसने ही पिंकी की हत्या की है.

उसके ख़िलाफ़ अपहरण की साज़िश रचने तथा बलात्कार और हत्या के आरोप लगाए गए हैं.

इसके अलावा कोली के विरुद्ध सबूतों को नष्ट करने का अभियोग भी लगाया गया है.

पहला फंदा

सीबीआई ने इससे पहले 22 मार्च को ग़ाज़ियाबाद की एक अदालत में पंधेर, सुरेंद्र कोली और उत्तरप्रदेश पुलिस की बर्खास्त महिला सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को अभियुक्त बनाया था.

सीबीआई ने तीनों के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाखिल किए थे.

पंधेर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश रचने, अपने घर में 'कॉल गर्ल' बुलाने और मुक़दमे से जुड़े कुछ लोगों को धमकाने का आरोप लगाया गया था.

दूसरी ओर उनके नौकर सुरेंद्र कोली पर पायल के अपहरण, बलात्कार और उनकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था.

बहुचर्चित कांड

दिसंबर 2006 में राजधानी दिल्ली से सटे औद्योगिक नगर नोएडा के निठारी गाँव में पंधेर के घर के पिछवाड़े से कई बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई थी.

सिमरनजीत कौर उस समय निठारी पुलिस चौकी की प्रभारी थीं जब वहाँ से बच्चे लापता हुए थे. उन पर मामले में लापरवाही बरतने आरोप है.

कंकालों और हड्डियों के मिलने की घटना के बाद सिमरनजीत कौर को उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्ख़ास्त कर दिया था.