बुधवार, 28 मार्च, 2007 को 11:19 GMT तक के समाचार
भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों ने उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि वाहन चलाते समय धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा.
पकड़े गए व्यक्ति को 1500 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा.
ख़तरनाक तरीके से वाहन चलाने पर और वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करने वाले को भी 1500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा.
अदालत ने यह निर्देश भी दिया है कि सार्वजनिक वाहन सेवा में काम करने वाले ड्राइवर कम से कम बारहवीं और कंडक्टर कम से कम दसवीं पास हों.
निर्देश में ये भी कहा गया है कि ड्राइवर हर समय अपने नाम के बैज लगाकर रखें.
इसके साथ ही लाल बत्ती पार करने पर जुर्माना 100 रुपए के बजाय 600 रुपए कर दिया गया है.
ये निर्देश सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से दिए गए हैं. दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक हर साल करीब दो हज़ार लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और लगभग आठ हज़ार सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं.
दिल्ली में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बीबीसी से बातचीत में कहा," यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जो लोग पहले समझते थे कि 100 रुपए का चालान कटवाकर बच निकलेंगे, वे अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि जुर्माना बढ़ गया है. ऐसे लोगों पर अंकुश लग सकेगा."
लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि वाहन चलाते समय धूम्रपान पर रोक पाने का काम आसान नहीं होगा.