शुक्रवार, 09 मार्च, 2007 को 17:09 GMT तक के समाचार
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के ख़िलाफ़ एक स्थानीय अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं.
प्रकाश सिंह बादल ने पिछले हफ़्ते ही पंजाब के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है.
बादल के साथ-साथ उनकी पत्नी सुरिंदर कौर, बेटे सुखबीर सिंह बादल और सात अन्य लोगों के ख़िलाफ़ भी आरोप तय हुए हैं. सुखबीर सिंह बादल सांसद हैं.
विशेष जज जीएस सरन ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निरोधक क़ानून के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.
मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी. जज ने सभी अभियुक्तों से उस दिन अदालत में उपस्थित रहने को कहा है.
संपत्ति
शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ वर्ष 2002 में अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद निगरानी ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था.
निगरानी ब्यूरो के मुताबिक बादल परिवार और अन्य अभियुक्तों के पास साढ़े तीन हज़ार करोड़ रूपए की संपत्ति है जो उनके आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है.
इस मामले में मुख्यमंत्री बादल को नवंबर 2003 में जेल भी जाना पड़ा था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि यह मामला स्थानीय अदालत के कार्यक्षेत्र से बाहर का है.
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नकारते हुए स्थानीय अदालत को मामले की सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी थी.