गुरुवार, 08 फ़रवरी, 2007 को 22:51 GMT तक के समाचार
विशेष अदालत ने मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी पाए गए अभिनेता संजय दत्त की ज़मानत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी है.
संजय दत्त गुरुवार को अदालत में पेश हुए थे. उनके वकील ने दलील दी कि 1993 के मुंबई धमाकों से पहले और उसके बाद संजय दत्त के अच्छे आचरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
उन्होंने अपने मुवक्किल को 'प्रोबेशन ऑफ़ ऑफेंडर्स एक्ट' के तहत राहत देने की माँग की.
दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अदालत से संजय दत्त को अधिकतम दस साल की सज़ा देने की माँग की.
बचाव पक्ष ने कहा कि वो अभियोजन पक्ष की दलीलों का जवाब 20 फरवरी को देंगे.
अदालत ने 1993 में हुए मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में अभिनेता संजय दत्त को दोषी ठहराया था. इसके बाद कई बार उनकी ज़मानत अवधि बढ़ाई जा चुकी है.
मामला
पिछले साल दिसंबर में टाडा की विशेष अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि संजय दत्त मुंबई धमाकों की साजिश रचने में शामिल नहीं थे. हालाँकि वे अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे.
संजय दत्त को 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था.
इसके बाद ज़मानत अवधि बढ़ाने की उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें कुछ दिनों तक की मोहलत दे दी थी.
मुंबई धमाकों के सिलसिले में पुलिस ने 1993 में ही संजय दत्त को गिरफ़्तार किया था और 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें ज़मानत मिली थी.
ग़ौरतलब है कि 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे.