बुधवार, 07 फ़रवरी, 2007 को 11:10 GMT तक के समाचार
भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की ज़िला अदालत ने एक मज़ार को नुकसान पहुँचाने के मामले में सांसद योगी आदित्यनाथ को ज़मानत दे दी है.
इससे पहले शांति भंग करने के एक अन्य मामले में अदालत ने मंगलवार को ही उन्हें ज़मानत दे दी थी लेकिन दूसरे मामले में अभियुक्त होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी.
पुलिस ने दो फ़रवरी को आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ एक मज़ार को नुकसान पहुँचाने का मामला दर्ज किया था.
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस ने सांसद पर जो अभियोग लगाया है, उसमें ज़मानत का प्रावधान है, इसलिए उन्हें बीस-बीस हज़ार रूपए के दो मुचलके और इतनी ही राशि के बॉंड पर ज़मानत दी जाए.
इस बीच ज़िले में शांति है और पिछले चौबीस घंटों के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है.
मुहर्रम के अवसर पर हिंसा भड़कने के कारण 27 जनवरी को गोरखपुर के चार थाना क्षेत्रों में कर्फ़्यू लगा दिया गया था.