गुरुवार, 18 जनवरी, 2007 को 09:02 GMT तक के समाचार
विशेष अदालत ने मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी पाए गए अभिनेता संजय दत्त की ज़मानत छह फ़रवरी तक बढ़ा दी है.
संजय दत्त गुरुवार को अदालत में पेश हुए थे और उन्हें अच्छे आचरण के आधार पर अदालत से राहत माँगी थी.
इसके पहले संजय दत्त की ओर से उनके वकील ने सोमवार को अदालत से अनुरोध किया था कि अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें जेल न भेजा जाए.
संजय दत्त के वकील ने पाँच प्रमुख लोगों की ओर से उनके अच्छे आचरण के बारे में लिखित पत्र पेश किए हैं.
इसके पहले अदालत ने 1993 में हुए मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में अभिनेता संजय दत्त को दोषी ठहराया था. लेकिन अदालत ने उन्हें 18 जनवरी तक के लिए ज़मानत दे दी थी.
मामला
पिछले महीने टाडा की विशेष अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि संजय दत्त मुंबई धमाकों की साजिश रचने में शामिल नहीं थे. हालाँकि वे अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे.
संजय दत्त को 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था.
इसके बाद ज़मानत अवधि बढ़ाने की उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें कुछ दिनों तक की मोहलत दे दी थी.
मुंबई धमाकों के सिलसिले में पुलिस ने 1993 में ही संजय दत्त को गिरफ़्तार किया था और 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी.
ग़ौरतलब है कि 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे.