बुधवार, 06 दिसंबर, 2006 को 10:36 GMT तक के समाचार
भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में तीन साल की क़ैद की सज़ा सुनाई है.
लेकिन जज ने सिद्धू की सज़ा 31 जनवरी तक स्थगित कर दी है ताकि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें.
कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए जुर्माना देने के लिए भी कहा है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही सिद्धू को इस मामले में दोषी करार दे चुकी है. इसके बाद सिद्धू ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था.
सिद्वू पंजाब के अमृतसर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद चुने गए थे.
मामला
ग़ैर इरादतन हत्या का ये मामला वर्ष 1988 का है. सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई.
निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था लेकिन वर्ष 1999 में गुरनाम सिंह के परिवार और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी.
इस वर्ष पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को धारा 304 की उपधारा दो के तहत दोषी ठहराया है.
ग़ौरतलब पंजाब में अगले वर्ष के शुरू में चुनाव है.
नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे सांसद हैं जिनको हत्या से जुड़े किसी मामले में हाल के दिनों में दोषी पाया गया है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन को भी शशिनाथ झा हत्याकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.
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