गुरुवार, 02 नवंबर, 2006 को 08:43 GMT तक के समाचार
दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ़ चल रहे सीलिंग अभियान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गुहार के बावजूद कोई अंतरिम राहत नहीं दी है.
अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम के आवेदन पर सुनवाई सोमवार को करेगा.
केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम ने शहर में उन 44 हज़ार व्यापारियों के ख़िलाफ़ सीलिंग अभियान दोबारा न शुरु करने का आवेदन दिया है जिन्होंने रिहायशी इलाक़ों का दुरुपयोग बंद करने का कोर्ट को आश्वासन दिया है.
इन व्यापारियों को 31 अक्तूबर तक की राहत दी गई थी.
अंतरिम आदेश नहीं
गुरुवार को न्यायालय ने मामले के निपटाए जाने तक अंतरिम आदेश देने के सरकारी वकील के आग्रह को स्वीकार नहीं किया.
लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने मौजूदा हालात में राजधानी दिल्ली में सीलिंग अभियान दोबारा शुरू नहीं करने का फ़ैसला किया था.
माना जा रहा है कि यह फ़ैसला पिछले तीन दिनों के बंद के दौरान उपजी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लिया गया.
उधर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी इस मामले में व्यापारियों के समर्थन में मैदान में उतर आए और उन्होंने चांदनी चौक इलाक़े में धरना प्रदर्शन में भाग लिया.