बुधवार, 18 अक्तूबर, 2006 को 08:18 GMT तक के समाचार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में व्यावसायिक गतिविधियाँ 31 अक्तूबर तक बंद करने की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है.
इससे 40 हज़ार से ज़्यादा छोटे दुकानदार प्रभावित होंगे.
दिल्ली में सीलिंग या दुकाने बंद करने के मामले में दायर केंद्र सरकार और व्यापारियों की याचिकाओं की सुनवाई को दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश सुनाया है.
लेकिन इसी संबंध में उन दुकानदारों को कुछ राहत मिली है जो सरकार की दो अधिसूचनाओं के अंतरगत आते हैं. इन दुकानदारों से कोर्ट के फ़ैसले को मानना के बारे में लिखित आश्वासन देने के लिए कहा गया था.
अब इनके लिए ये आश्वासान देने की अवधि 31 जनवरी 2007 तक बढ़ा दी गई है.
पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम ने दुकानें सील करने का काम शुरु किया था लेकिन कुछ हफ़्ते पहले इसका जमकर विरोध हुआ था.
कई जगह प्रदर्शन हुए थे और चार लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे.
व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेश से लगभग पाँच लाख लोगों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ेगा.