सोमवार, 09 अक्तूबर, 2006 को 17:59 GMT तक के समाचार
असित जौली
बीबीसी संवाददाता, चंडीगढ़
भारत प्रशासित कश्मीर में हुए सेक्स स्कैंडल की सुनवाई कर रही चंडीगढ़ की एक अदालत ने 13 अभियुक्तों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की दलील से सहमति जताते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस मेंहदीरत्ता ने कहा कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इन्हें रिहा करने पर ये सुनवाई की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं.
सेक्स स्कैंडल मामले के 14 आरोपियों में से 13 चंडीगढ़ के ही बुरैल जेल में कैद हैं. इन्हें सितंबर में श्रीनगर से यहाँ स्थानांतरित किया गया था.
इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी.
ये पूरा मामला मार्च में तब शुरू हुआ जब एक ग़ैर सरकारी संस्था ने पुलिस को एक सीडी सौंपी जिसमें एक स्थानीय लड़की की अश्लील तस्वीरें थीं.
सुप्रीम कोर्ट
भारत की सर्वोच्च अदालत ने सितंबर में जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल के दो मामले चंडीगढ़ की ज़िला सत्र अदालत को स्थानांतरित करने का फ़ैसला किया था.
इन दो मामलों में जम्मू कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव मोहम्मद इक़बाल खांडे सहित 14 अभियुक्त शामिल हैं.
केंद्रीय जाँच एजेंसी यानी सीबीआई इन मामलों की जाँच पूरी कर चुकी है और श्रीनगर की एक अदालत में आरोप पत्र भी दाख़िल किए जा चुके हैं.
इस सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद से श्रीनगर में विश्वविद्यालय के छात्रों, महिला संगठनों और हुर्रियत कॉफ़्रेंस ने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था.